{"_id":"6069fad68ebc3ee64c6c1a02","slug":"vaccination-days-fixed-for-special-group-people-saharanpur-news-mrt5330093123","type":"story","status":"publish","title_hn":"विशेष समूह के लोगों के लिए टीकाकरण के दिन तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विशेष समूह के लोगों के लिए टीकाकरण के दिन तय
विज्ञापन
सहारनपुर। 45 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मियों, बैंक कर्मियों, शिक्षकों और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों आदि को टीका लगाने के लिए विशेष दिन तय किए गए हैं। शासन के आदेश पर चिकित्सा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
45 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क कोरोना का टीका लगवा सकता है। शासन ने विशेष समूह के रूप में मीडियाकर्मियों, खुदरा एवं बड़े दुकानदारों, बैंक और बीमा कर्मियों, स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों, ऑटो, रिक्शा, बस, टैक्सी चालकों, फेरी वाले और निर्माणकर्मियों, अन्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों जो फ्रंट लाइन के कर्मचारी हैं, न्यायपालिका के कर्मचारियों और वकीलों तथा निजी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए विशेष दिन तय करते हुए टीका लगाने के आदेश दिए हैं।
तिथि---------------------इन्हें लगेगा टीका
08 और 09 अप्रैल------पत्रकार, मीडियाकर्मी, खुदरा एवं बड़े दुकानदार।
10 अप्रैल---------------बैंक एवं बीमा कर्मचारी।
12 से 14 अप्रैल---------स्कूल एवं कॉलेजों के शिक्षक।
15 से 16 अप्रैल---------ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी चालक तथा फेरी और निर्माणकर्मी।
17 से 19 अप्रैल---------अन्य सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी।
20 से 21 अप्रैल---------न्यायपालिका कर्मचारी एवं वकील।
22 और 23 अप्रैल-------निजी कार्यालयों के कर्मचारी।
विज्ञापन
45 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क कोरोना का टीका लगवा सकता है। शासन ने विशेष समूह के रूप में मीडियाकर्मियों, खुदरा एवं बड़े दुकानदारों, बैंक और बीमा कर्मियों, स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों, ऑटो, रिक्शा, बस, टैक्सी चालकों, फेरी वाले और निर्माणकर्मियों, अन्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों जो फ्रंट लाइन के कर्मचारी हैं, न्यायपालिका के कर्मचारियों और वकीलों तथा निजी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए विशेष दिन तय करते हुए टीका लगाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
तिथि---------------------इन्हें लगेगा टीका
08 और 09 अप्रैल------पत्रकार, मीडियाकर्मी, खुदरा एवं बड़े दुकानदार।
10 अप्रैल---------------बैंक एवं बीमा कर्मचारी।
12 से 14 अप्रैल---------स्कूल एवं कॉलेजों के शिक्षक।
15 से 16 अप्रैल---------ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी चालक तथा फेरी और निर्माणकर्मी।
17 से 19 अप्रैल---------अन्य सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी।
20 से 21 अप्रैल---------न्यायपालिका कर्मचारी एवं वकील।
22 और 23 अप्रैल-------निजी कार्यालयों के कर्मचारी।