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कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार: सहारनपुर जिले में हुई 420 लोगों की मौत, सरकार देगी 2.10 करोड़ की मदद
Thu, 04 Nov 2021 11:03 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 04 Nov 2021 11:03 PM IST
सार
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। इसके लिए पीड़ित परिवारों को आवेदन करना होगा।
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सहारनपुर कोरोना।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण से मरे व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मृतकों के आश्रितों को आवेदन पत्र जमा करना होगा। कोविड संक्रमण से मरे 420 लोगों के आश्रितों को 2.10 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त होगी।
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कोविड-19 संक्रमण से मरे व्यक्तियों के आश्रितों को सरकार की ओर से अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। राज्य आपदा मोचक निधि से कोविड से मरे प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए कलक्ट्रेट स्थित दैवी आपदा कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराए जा रहे हैं। जिससे कोई भी मृतक आश्रित इस सहायता राशि को पाने से रह ना जाए। इसके लिए सभी मृतक आश्रितों को मोबाइल फोन कर सूचना भी दी जा रही है। मृतक आश्रितों को कोषाकार के ई- कुबेर प्रणाली से आधार लिंक्ड डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण 30 दिनों के अंदर करना होगा।
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आवेदन के लिए इन प्रपत्रों की है आवश्यकता
कोविड संक्रमण से मरे व्यक्ति के परिजनों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। इसमें मृतक का नाम, पूरा पता, आरटी/ पीसीआर/ एंटीजन/ सीटी स्कैन की तारीख, जिसमें कोविड संक्रमण प्रमाणित हुआ हो। मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड नंबर, मृतक आश्रित का नाम, आश्रित का मृतक से संबंध, आश्रित का बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम (बैंक पासबुक की छाया प्रति सहित), आश्रित का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी लगना अनिवार्य है।
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कोविड संक्रमण से मरे व्यक्ति के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जानी है। राज्य आपदा मोचक निधि से मिलने वाली यह सहायता राशि जनपद 420 मृतकों के आश्रितों को मिलेगी। इसके लिए अभी तक 25 आवेदन आए हैं। - रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
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