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बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
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अपहरण और हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
सहारनपुर। अपहरण और हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या एक) बाकर शमीम रिजवी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
तीन साल पहले अगस्त 2017 में कोतवाली देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला अबुलबरकात निवासी नदीम का पांच वर्षीय पुत्र मोहम्मद जैद कहीं चला गया था। काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिला था। इसके बाद नदीम ने बच्चे के अपहरण की तहरीर दी थी। साथ ही पुलिस को बताया था कि मोहम्मद जैद के साथ काम करने वाले गांव मानकी निवासी अहसान और शादीपुर निवासी नौशाद को सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए देखा था।
प्रकरण की विवेचना के बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर ही मोहम्मद जैद का शव एक खेत से बरामद किया गया था। इनके खिलाफ अपहरण और हत्या के आरोप में अभियोग दर्ज किया गया था। कोर्ट में चार्जशीट होने के बाद अदालत में सुनवाई चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सहारनपुर। अपहरण और हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या एक) बाकर शमीम रिजवी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
तीन साल पहले अगस्त 2017 में कोतवाली देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला अबुलबरकात निवासी नदीम का पांच वर्षीय पुत्र मोहम्मद जैद कहीं चला गया था। काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिला था। इसके बाद नदीम ने बच्चे के अपहरण की तहरीर दी थी। साथ ही पुलिस को बताया था कि मोहम्मद जैद के साथ काम करने वाले गांव मानकी निवासी अहसान और शादीपुर निवासी नौशाद को सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए देखा था।
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प्रकरण की विवेचना के बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर ही मोहम्मद जैद का शव एक खेत से बरामद किया गया था। इनके खिलाफ अपहरण और हत्या के आरोप में अभियोग दर्ज किया गया था। कोर्ट में चार्जशीट होने के बाद अदालत में सुनवाई चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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