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महिला की हत्या में दो को आजीवन कारावास

Fri, 18 Feb 2022 11:44 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 11:44 PM IST
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Two get life imprisonment for murder of woman
सात साल पहले चकवाली गांव में हुई थी पूनम की हत्या
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अदालत ने बीस-बीस हजार के अर्थदंड से किया दंडित
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर विशेष सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 राजेश कुमार ने ग्राम चकवाली निवासी देशराज व जय चंद को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुरानी रंजिश में महिला की हत्या की गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जून, 2015 को दोपहर 11:00 बजे गांव चकवाली निवासी महिला पूनम पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गई थी। साथ में उसका छह वर्षीय बेटा भी था। शाम के समय बेटा वापस लौट आया, लेकिन महिला उसके साथ नहीं थी। घरवालों ने काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन गांव के ही एक नाले में पूनम का शव मिला था। जिसकी कपड़े से फांसी लगा कर हत्या की गई थी। महिला के जेठ प्रीतम ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 में मामला पंजीकृत कर लिया। महिला के पति विनोद ने धारा 156 (3) के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश के उपरांत पुलिस ने विवेचना की और गवाहों के बयान के आधार पर चकवाली निवासी देशराज व जयचंद के खिलाफ धारा 302 में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायधीश (विशेष ) राजेश कुमार ने देशराज व जयचंद को धारा 302 में आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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