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न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा
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न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने सुनाया फैसला
रामपुर मनिहारान क्षेत्र में 2018 में हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। महिला को जबरन कार में बैठाकर छेड़छाड़ करने, पिटाई और जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट वीके लाल की अदालत ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र की रहने वाली है। एक अक्तूबर 2018 को पीड़िता जब सहारनपुर से अपने गांव लौट रही थी तो गांव कांकरकुई के पास आरोपी साजिद पुत्र हुकमशाह निवासी लंढोरा गुर्जर (रामपुर मनिहारान) अपनी बुलेरो के साथ रास्ते में मिला। उसने पीड़िता को जबरन अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी गई और जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया। विरोध करने पर पिटाई कर कपड़े तक फाड़ दिए। जैसे ही कार की गति धीमी हुई तो पीड़िता ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले में रामपुर मनिहारान थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट वीके लाल की अदालत में हुई। मंगलवार को अदालत ने साजिद को दोषी मानते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड में से आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश किया है।
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रामपुर मनिहारान क्षेत्र में 2018 में हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। महिला को जबरन कार में बैठाकर छेड़छाड़ करने, पिटाई और जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट वीके लाल की अदालत ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र की रहने वाली है। एक अक्तूबर 2018 को पीड़िता जब सहारनपुर से अपने गांव लौट रही थी तो गांव कांकरकुई के पास आरोपी साजिद पुत्र हुकमशाह निवासी लंढोरा गुर्जर (रामपुर मनिहारान) अपनी बुलेरो के साथ रास्ते में मिला। उसने पीड़िता को जबरन अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी गई और जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया। विरोध करने पर पिटाई कर कपड़े तक फाड़ दिए। जैसे ही कार की गति धीमी हुई तो पीड़िता ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले में रामपुर मनिहारान थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट वीके लाल की अदालत में हुई। मंगलवार को अदालत ने साजिद को दोषी मानते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड में से आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश किया है।
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