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प्रेमी युगल की हत्या में तीन लोगों को उम्रकैद
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-- न्यायालय ने 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। 2009 में प्रेम-प्रसंग को लेकर हुई दो प्रेमी युगल की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एक ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया 14 जनवरी 2009 को ग्राम सलेमपुर भूखड़ी निवासी शीशराम ने कोतवाली देहात में सूचना दी थी कि बेहट रोड पर नर्सरी के बराबर में युवक का शव पड़ा है। मृतक की पहचान ग्राम जयरामपुर निवासी नजर अब्बास के रूप में हुई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत पता लगाया कि था कि क्षेत्र की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिवार के सदस्यों ने युवती की हत्या कर उसका शव दफना दिया था और नजर अब्बास को मारकर फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों की हत्या के मामले में अकरम, अरशद और मोती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक कुमारी आराधना धानी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। 2009 में प्रेम-प्रसंग को लेकर हुई दो प्रेमी युगल की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एक ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया 14 जनवरी 2009 को ग्राम सलेमपुर भूखड़ी निवासी शीशराम ने कोतवाली देहात में सूचना दी थी कि बेहट रोड पर नर्सरी के बराबर में युवक का शव पड़ा है। मृतक की पहचान ग्राम जयरामपुर निवासी नजर अब्बास के रूप में हुई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत पता लगाया कि था कि क्षेत्र की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिवार के सदस्यों ने युवती की हत्या कर उसका शव दफना दिया था और नजर अब्बास को मारकर फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों की हत्या के मामले में अकरम, अरशद और मोती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक कुमारी आराधना धानी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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