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Saharanpur News: मस्जिद कमेटी प्रबंधन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई रिट
Wed, 09 Sep 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:02 AM IST
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सहारनपुर। कलक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। मंगलवार को मस्जिद कमेटी प्रबंधन की तरफ से हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है।
मस्जिद कमेटी प्रबंधन के अधिवक्ता बाबर वसीम ने बताया कि शनिवार को प्रशासन द्वारा कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बिना किसी नोटिस और आदेश के ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं से सलाह करने के बाद मस्जिद के मुतव्वली तनवीर अहमद की ओर से हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर रिट दाखिल की गई है। उन्होंने बताया रिट के साथ ही अन्य दस्तावेज भी लगाए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से मामले में सरकार को विपक्षी बनाया गया है।
बता दें कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को अवैध करार दिया था। इसके साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में अपील की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। प्रशासन द्वारा पांच सितंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। इस मामले पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के सदस्य भी सोमवार को मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मिलकर बात कर चुके हैं।
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मस्जिद कमेटी प्रबंधन के अधिवक्ता बाबर वसीम ने बताया कि शनिवार को प्रशासन द्वारा कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बिना किसी नोटिस और आदेश के ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं से सलाह करने के बाद मस्जिद के मुतव्वली तनवीर अहमद की ओर से हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर रिट दाखिल की गई है। उन्होंने बताया रिट के साथ ही अन्य दस्तावेज भी लगाए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से मामले में सरकार को विपक्षी बनाया गया है।
बता दें कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को अवैध करार दिया था। इसके साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में अपील की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। प्रशासन द्वारा पांच सितंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। इस मामले पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के सदस्य भी सोमवार को मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मिलकर बात कर चुके हैं।
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