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Saharanpur News: जमीन बेचने के नाम पर हड़पे तीस लाख रुपये, पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट
Fri, 26 Sep 2025 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 26 Sep 2025 01:01 AM IST
सार
छुटमलपुर के मुकर्रमपुर गांव निवासी मुनीर आलम ने बाप-बेटे पर तीस लाख रुपये लेकर जमीन किसी और को बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
छुटमलपुर। भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव मुकर्रमपुर उर्फ कालेवाला निवासी मुनीर आलम ने गांव इस्माइलपुर निवासी बाप बेटा के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर तीस लाख रुपये हड़पने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों ने रुपये उससे लेकर जमीन किसी दूसरे को बेच दी।
हरिद्वार के गांव कालेवाला निवासी पीड़ित मुनीर आलम ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने गत वर्ष तीन जनवरी को थापुल इस्माइलपुर में नूर आलिम से जमीन का सौदा 38 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से किया था। उसी दिन दस लाख रुपये का भुगतान करके नोटरी एग्रीमेंट बेहट तहसील में करा लिया था। दस माह में शेष रकम देकर जमीन का बैनामा कराना तय हुआ था। 29 जनवरी को नूर आलिम ने अपनी मजबूरी बताते हुए दस लाख रुपये मांगे। इस पर पांच लाख रुपये नकद तथा पांच लाख रुपये चेक के माध्यम से दे दिए गए।
इसके बाद 29 मई को फिर से नूर आलिम ने अपनी परेशानी बताते हुए चार लाख रुपये का चेक तथा छह लाख रुपये नकद दे दिए। तीस लाख रुपये देने के बाद जब उसके द्वारा इसी साल 20 अगस्त को नूर आलिम को बैनामा करने का अनुरोध किया गया तो उसने पहले बीमारी का बहाना बनाया। बाद में उसका बेटा अलीम और वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर उसे संदेह हुआ और उसने जमीन के बारे में जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि नूर आलिम जमीन देहरादून निवासी किसी व्यक्ति को बेच चुका है। रुपये वापस मांगने पर दोनों बाप बेटे धमकी दे रहे हैं। सीओ बेहट एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि आरोपी बाप बेटा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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हरिद्वार के गांव कालेवाला निवासी पीड़ित मुनीर आलम ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने गत वर्ष तीन जनवरी को थापुल इस्माइलपुर में नूर आलिम से जमीन का सौदा 38 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से किया था। उसी दिन दस लाख रुपये का भुगतान करके नोटरी एग्रीमेंट बेहट तहसील में करा लिया था। दस माह में शेष रकम देकर जमीन का बैनामा कराना तय हुआ था। 29 जनवरी को नूर आलिम ने अपनी मजबूरी बताते हुए दस लाख रुपये मांगे। इस पर पांच लाख रुपये नकद तथा पांच लाख रुपये चेक के माध्यम से दे दिए गए।
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इसके बाद 29 मई को फिर से नूर आलिम ने अपनी परेशानी बताते हुए चार लाख रुपये का चेक तथा छह लाख रुपये नकद दे दिए। तीस लाख रुपये देने के बाद जब उसके द्वारा इसी साल 20 अगस्त को नूर आलिम को बैनामा करने का अनुरोध किया गया तो उसने पहले बीमारी का बहाना बनाया। बाद में उसका बेटा अलीम और वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर उसे संदेह हुआ और उसने जमीन के बारे में जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि नूर आलिम जमीन देहरादून निवासी किसी व्यक्ति को बेच चुका है। रुपये वापस मांगने पर दोनों बाप बेटे धमकी दे रहे हैं। सीओ बेहट एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि आरोपी बाप बेटा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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