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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना का लक्ष्य मिला
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- जनपद को मिला चार इकाई स्थापित करने का लक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का लक्ष्य आवंटित कर दिया है। जनपद में इस योजना के तहत चार इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए चयनित उद्यमियों को अधिकतम दस लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें उद्यमी को पांच प्रतिशत अंशदान करना होगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक पंत ने बताया कि इस योजना के तहत उद्यमी, वर्कर्स, मशीन-उपकरण, भट्ठी एवं कच्चे माल आदि के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्यालय में जमा कर धनराशि की मांग कर सकते हैं। चयनित उद्यमियों के ऋण आवेदन के लिए बैंक को भेजा जाएगा। इस योजना में दस लाख रुपये का अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें उद्यमी को पांच प्रतिशत अंशदान करना होगा। उद्यमी को पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान राज्य सरकार देगी। इस योजना के अभ्यर्थी माटीकला के परंपरागत या प्रशिक्षित कारीगर होने चाहिए। इनकी आयु 18 से 55 वर्ष और साक्षर होना चाहिए। पांच लाख से अधिक का प्रोजेक्ट जमा करने वाला अभ्यर्थी का साक्षर होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन उनकी आर्थिक स्थिति, माटीकला का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, विपणन योग्यता इत्यादि के आधार पर शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना का लक्ष्य आवंटित कर दिया है। जनपद में इस योजना के तहत चार इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए चयनित उद्यमियों को अधिकतम दस लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें उद्यमी को पांच प्रतिशत अंशदान करना होगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक पंत ने बताया कि इस योजना के तहत उद्यमी, वर्कर्स, मशीन-उपकरण, भट्ठी एवं कच्चे माल आदि के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्यालय में जमा कर धनराशि की मांग कर सकते हैं। चयनित उद्यमियों के ऋण आवेदन के लिए बैंक को भेजा जाएगा। इस योजना में दस लाख रुपये का अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें उद्यमी को पांच प्रतिशत अंशदान करना होगा। उद्यमी को पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान राज्य सरकार देगी। इस योजना के अभ्यर्थी माटीकला के परंपरागत या प्रशिक्षित कारीगर होने चाहिए। इनकी आयु 18 से 55 वर्ष और साक्षर होना चाहिए। पांच लाख से अधिक का प्रोजेक्ट जमा करने वाला अभ्यर्थी का साक्षर होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन उनकी आर्थिक स्थिति, माटीकला का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, विपणन योग्यता इत्यादि के आधार पर शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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