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कैराना: सपा नेता इमरान मसूद पर कोर्ट का शिकंजा, लगाया पांच हजार का जुर्माना, पीएम मोदी से जुड़ा था मामला
Fri, 30 Sep 2022 11:18 AM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 30 Sep 2022 11:18 AM IST
सार
एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता इमरान मसूद पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कार्रवाई हुई है।
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सपा नेता इमरान मसूद
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झिंझाना में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान में सपा नेता इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान में सपा नेता इमरान मसूद ने झिंझाना में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय ने टिप्पणी की थी। इस मामले में झिंझाना थाने में इमरान मसूद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
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वहीं गुरुवार को न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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