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लोक अदालतों से कम होता है वादों का बोझ : जिला जज

Sun, 09 Feb 2020 12:48 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 09 Feb 2020 12:48 AM IST
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The burden of promises is less than Lok Adalat: District Judge
राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण करते जिला जज सर्वेश कुमार - फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। जिला जज सर्वेश कुमार ने कहा लोक अदालत के माध्यम से जिले से लेकर उच्च स्तर तक की अदालत में वादों का बोझ कम किया जा सकता है, इसलिए आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत का आयोजन बेहद उपयोगी है। इन अदालतों के माध्यम से कई साल पुराने विवाद भी आपसी सुलह से दूर कराए जा सकते हैं।
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शनिवार को दीवानी कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में जिला जज ने कहा कि राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर ऐसे आयोजन कराए जाते हैं। इसका मकसद अधिकतर वादों को सुलह के आधार पर निस्तारित करने के साथ ही निशुल्क एवं सस्ते न्याय के प्रति जागरूक किया जाना है।
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उन्होंने कहा लोक अदालत में सुलह समझौतों के आधार पर होने वाले मामले नियत किए हैं। इसका कार्य बहुत समय से चल रहा है। इसमें राजस्व, आपराधिक, बैंक, मोटर दुर्घटना, राजस्व सहित अन्य मामले शामिल हैं। ऐसे आयोजन में बार संघ के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य अधिवक्ताओं का सहयोग मिल रहा है।
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उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण वकीलों, प्रतिनिधियों के माध्यम से हो सकता है, उसमें व्यक्तिगत रूप से किसी को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। इस दौरान बार संघ के अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।

सभी पक्षों, पहलुओं का रखना होता है ध्यान
निर्भया मामले पर जिला जज ने कहा कि चाहे यह प्रकरण हो या अन्य कोई मामला। किसी भी केस में सभी पक्षों और पहलुओं का ध्यान रखने के बाद ही कानून के दायरे में फैसले किए जाते हैं। इस मामले पर जनता का अधिक ध्यान है। उम्मीद है कि जल्द ही रिजल्ट मिलेगा।
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