{"_id":"624c8b67d8875a012f2e3a5a","slug":"ten-years-jail-for-raping-girl-child-saharanpur-news-mrt5832131109","type":"story","status":"publish","title_hn":"बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
- बीस हजार के अर्थदंड भी लगाया, आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए ग्राम ढोला माजरा निवासी जगपाल को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट कक्ष संख्या- 14 ललिता गुप्ता ने दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 24 फरवरी 2016 को थाना नकुड़ क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बालिका रविदास मंदिर के प्रांगण में खेल रही थी, तभी गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ ग्राम ढोला माजरा निवासी जगपाल बालिका को गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट थाना नकुड़ में बालिका की मां ने दर्ज कराई । सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की विवेचना उपरांत जगपाल के खिलाफ धारा 376,5/6 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 14 ललिता गुप्ता ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जगपाल को दोषी पाते हुए, धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए ग्राम ढोला माजरा निवासी जगपाल को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट कक्ष संख्या- 14 ललिता गुप्ता ने दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 24 फरवरी 2016 को थाना नकुड़ क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बालिका रविदास मंदिर के प्रांगण में खेल रही थी, तभी गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ ग्राम ढोला माजरा निवासी जगपाल बालिका को गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट थाना नकुड़ में बालिका की मां ने दर्ज कराई । सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की विवेचना उपरांत जगपाल के खिलाफ धारा 376,5/6 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 14 ललिता गुप्ता ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जगपाल को दोषी पाते हुए, धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन