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जुर्माना बढने से गन्ना केंद्रों पर लगेगी घटतौली पर अंकुश

Sat, 20 Feb 2021 11:38 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 11:38 PM IST
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Surprising inspections were 600, Ghatauli found in three
औचक निरीक्षण 600 हुए, तीन में पाई गई घटतौली
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सहारनपुर। गन्ना घटतौली को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। घटतौली पर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रावधान किया है। इससे घटतौली पर अंकुश लगने की संभावना है। मौजूदा पेराई सत्र में अधिकारियों ने करीब 600 औचक निरीक्षण किए। इनमें सिर्फ तीन मामले ही घटतौली और सामान्य कमी के 38 मामले सामने आए हैं।
घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए गन्ना विभाग के अधिकारी चीनी मिलों के गेट और गन्ना क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण करते हैं। मिल गेट और गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए पानी, प्रकाश, अधिकारियों के मोबाइल नंबर वाला बोर्ड, कांटे की क्षमता के अनुसार 10 प्रतिशत वजन वाले मानक बाट रखने का प्रावधान है। इसमें कमी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। गन्ना क्रय केंद्रों और मिल गेटों के 765 औचक निरीक्षण हुए थे। इसमें से 87 में सामान्य कमी और छह मामले घटतौली के पाए गए थे। इस बार दैदपुरा, घाटेडा और भाऊपुर क्रय केंद्रों पर घटतौली के मामले सामने आए हैं।
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पांच वर्ष के लिए निलंबित होता है लाइसेंस
घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माने साथ ही संबंधित तौल क्लर्क का लाइसेंस पांच वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है। साथ ही सीजेएम के यहां वाद भी दायर किया जाता है। घटतौली करने वालों को जिलाधिकारी स्तर से नोटिस जारी होता है।
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-------- वर्जन --
जनपद में मौजूदा पेराई सत्र में 600 से अधिक औचक निरीक्षण किए गए हैं। इनमें तीन स्थानों पर घटतौली मिलीं हैं और 38 स्थानों पर सामान्य कमी। जिन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही घटतौली करने वाले के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद भी दायर किए जाएंगे।
-- राजेश्वर यादव, सहायक चीनी आयुक्त।
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