सहारनपुर। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों और गुटखा खाने वालों की अब खैर नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर अभियान चला रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी बस अड्डे पर धूम्रपान करते मिले और गुटखा खाते मिले 13 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
बृहस्पतिवार को जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम और सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए कोटपा अधिनियम 2003 के तहत बस अड्डे पर धूम्रपान करने वाले और गुटखा खाने वाले 13 लोगों को पकड़कर उन पर जुर्माना लगाया। साथ ही भविष्य में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं करने और गुटखा नहीं खाने की हिदायत दी। टीम सदस्यों ने बताया कि अधिनियम के सेक्शन 4, 21 व 24 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। सेक्शन 6ए और बी में नाबालिगों द्वारा तंबाकू उत्पाद खरीदे या उन्हें बेचने पर भी पाबंदी है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। टीम में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से सलाहकार मुदस्सर अली, सामाजिक कार्यकर्ता कविता कुमारी, एफएलसी लोहित भारती, डीईओ प्रतीक क्लाइव और पुलिसकर्मी शामिल रहे।