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धूम्रपान करने वालों और गुटखा खाने वालों पर लगा जुर्माना

Mon, 21 Mar 2022 11:18 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Mar 2022 11:18 PM IST
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Smokers and gutkha eaters fined
जिला अस्पताल के परिसर में बीड़ी सिग्रेट पीने वालो के चालान करते स्वस्थ्य अधिकारी व पुलिस - फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों और गुटखा खाने वालों पर सोमवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। एसबीडी जिला अस्पताल परिसर और अस्पताल के आसपास धूम्रपान करते और गुटखा खाते मिले 17 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
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जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी शिवांका गौड़ और जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी एएसपी यातायात प्रेमचंद के नेतृत्व में सोमवार को एसबीडी जिला अस्पताल के आसपास और परिसर के भीतर अभियान चलाया गया। जहां धूम्रपान करने वालों और गुटखा खाने वालों को चिह्नित कर उन पर जुर्माना लगाया गया। कुल 17 लोगों से 1780 रुपये का जुर्माना वसूला गया। शिवांका गौड़ ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के सेक्शन चार के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध व सेक्शन छह ए और बी में नाबालिगों द्वारा तंबाकू खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। सोमवार को चले अभियान में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार मुदस्सर अली, थाना जनकपुरी से एसआई विरेंद्र कुमार आदि शामिल रहे।
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