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बालिका से अश्लील हरकत करने वाले को सात साल की सजा

Sat, 29 Oct 2022 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 11:24 PM IST
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Seven years imprisonment for indecent act with girl
सहारनपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या 13 शबीह जेहरा ने छह साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाए जाने पर थाना जनकपुरी अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी कुणाल पुत्र शेर सिंह को सात साल के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी विवेक कौशिक ने बताया कि वर्ष 2018 में थाना जनकपुरी के अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाले कुणाल ने मकान की पहली मंजिल पर रहने वाली छह साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत की थी। जब बालिका की मां ने देखा तो बालिका ने बताया कि वह बीते पांच दिनों से लगातार गंदी हरकतें कर रहा है। बताने को मना किया है अगर बताया तो जान से मार देगा। घटना की रिपोर्ट बालिका के पिता ने थाना जनकपुरी में पांच मई 2018 में दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य व गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने कुणाल को सात साल के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से प्राप्त धनराशि में 15 हजार रुपये पीड़िता बालिका को दिए जाएंगे।
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