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जनपद में धारा 144 लागू, 11 जनवरी तक प्रभावी रहेगी

Wed, 16 Nov 2022 11:12 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Nov 2022 11:12 PM IST
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Section 144 is applicable in the district, will remain effective till January 11
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। यह 11 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगी।
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डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्मोत्सव, क्रिसमस डे एवं गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के साथ ही अन्य आयोजनों को देखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की गई है।

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा या अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। जनपद के किसी भी गांव या मोहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। विवाह एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में लागू कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 11 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा।
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