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सहारनपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को 20 वर्ष का कारावास
Mon, 18 Jan 2021 11:42 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 18 Jan 2021 11:42 PM IST
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : social media
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
एसएसपी के पीआरओ सेल के मुताबिक कोतवाली गंगोह क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 जून 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव में रहने वाले दो विजेंद्र व रविंदर बहला-फुसलाकर कर अगवा कर ले गए।
यह भी पढ़ें: मुस्लिमों को गुमराह न करें अरशद मदनी: बोलीं- सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज
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मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366 में रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में दोनों भाइयों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। तब, मामले में आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पोक्सो अधिनियम को बढ़ाया गया और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 के यहां चल रहा था। पुलिस के मुताबिक कोतवाली स्तर से की गई सशक्त पैरवी की वजह से दोष सिद्घ होने पर कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है।
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
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मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 के यहां चल रहा था। पुलिस के मुताबिक कोतवाली स्तर से की गई सशक्त पैरवी की वजह से दोष सिद्घ होने पर कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है।
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