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डूब गए जुल्फाना के अरमान: प्रधान पद हुई बर्खास्त, SDM कोर्ट ने इस वजह से सुनाया बड़ा फैसला
Mon, 12 Jun 2023 08:24 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Mon, 12 Jun 2023 08:24 PM IST
सार
UP News : सहारनपुर में घाटमपुर गांव की प्रधान जुल्फाना को बर्खास्त कर दिया गया है। जानिए आखिर उन्हें बर्खास्त करने के पीछे क्या बड़ी वजह है।
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बर्खास्त
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सहारनपुर जनपद के नकुड़ में एसडीएम कोर्ट ने ब्लाक गंगोह के गांव घाटमपुर की ग्राम प्रधान जुल्फाना को नामांकन के समय आयु कम होने के चलते अयोग्य घोषित करते हुए पद से बर्खास्त कर दिया है।
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एसडीएम अजय कुमार अम्बष्ट ने बताया कि वर्ष 2021 में हुए ग्राम प्रधान पद के चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार निवासी गांव घाटमपुर की आयु कम होने के कारण एसडीएम कोर्ट में दो याचिका अंतर्गत धारा 12सी यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत रानी बनाम जुल्फाना व नरगिस बेगम बनाम जुल्फाना गांव घाटमपुर द्वारा दायर की गई थी। जिसमें दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया।
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एसडीएम ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जुल्फाना की उम्र निर्धारित 21 वर्ष से कम पाई गई। जिसके चलते सोमवार को एसडीएम कोर्ट ने अंतिम आदेश पारित किया कि ग्राम पंचायत घाटमपुर की वर्ष 2021 के चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार की नामांकन के समय आयु निर्धारित 21 वर्ष पूर्ण न होने के कारण प्रधान पद के लिए योग्य न होने के कारण प्रधान पद से बर्खास्त के आदेश पारित किए गए हैं।
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