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पूर्व कैबिनेट मंत्री की याचिका खारिज: पहली पत्नी से चल रहा है विवाद, अदालत ने दिए थे 15 हजार प्रतिमाह देने के आदेश
Sat, 30 Oct 2021 10:54 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 30 Oct 2021 10:54 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पूर्व मंत्री का अपनी पहली पत्नी से विवाद चल रहा है। कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए 15 हजार प्रतिमाह पत्नी को देने के आदेश दिए थे।
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पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उनका पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के साथ विवाद चल रहा है। निचली अदालत ने भरण-पोषण के लिए 15 हजार प्रतिमाह सुमित्रा सैनी को देने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी।
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पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी का काफी समय से पहली पत्नी सुमित्रा सैनी के साथ विवाद चल रहा है। देहरादून निवासी सुमित्रा के पुत्र प्रदीप सैनी ने बताया कि उनकी माता ने परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिए केस दायर किया था। सुमित्रा ने अदालत से कहा था कि साहब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री और एमएलसी रहे हैं। पत्नी होने के नाते उन्हें 70 हजार रुपये प्रतिमाह खर्चा दिलाया जाए। कोर्ट ने चार मई 2019 को 15 हजार रुपये प्रतिमाह सुमित्रा सैनी को देने के आदेश दिए थे।
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इस आदेश के खिलाफ साहब सिंह सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। प्रदीप सैनी ने बताया कि याचिका में साहब सिंह सैनी ने अपनी आय को छिपाया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान साहब सिंह सैनी के अधिवक्ता भी तारीख पर नहीं गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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उधर, साहब सिंह सैनी का कहना है कि सुमित्रा के साथ उनका विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने की उन्हें जानकारी नहीं है।