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Saharanpur Murder Case: हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Wed, 15 Feb 2023 09:08 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 15 Feb 2023 09:08 PM IST
सार

Saharanpur Murder Case : अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Saharanpur Murder: Court sentences four people to life imprisonment in murder case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2 एससीएसटी एक्ट सरला दत्ता ने सात साल पहले हुई नरेंद्र कुमार की हत्या के मामले में दोषी पाए गए ग्राम फतेहपुर थाना नानौता निवासी चार लोगों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को ग्राम फतेहपुर निवासी नरेंद्र कुमार की गांव में सड़क किनारे शौच कर रहा था, तभी गांव के रहने वाले मोहन, जॉनी, सुरेंद्र और पंकज ने नरेंद्र कुमार के साथ गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब नरेंद्र कुमार ने विरोध किया तो जॉनी ने उसके पेट में तमंचे से गोली मार दी। जिससे नरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट नरेंद्र कुमार के पिता रामसरन ने थाना नानौता में दर्ज कराई थी। 
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वहीं पुलिस ने विवेचना उपरांत मोहन, जॉनी, सुरेंद्र और पंकज के खिलाफ हत्या, मारपीट, एससीएसटी एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। अदालत ने मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए मोहन, जॉनी, सुरेंद्र, पंकज को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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क्रास केस में दूसरे पक्ष के पांच लोगों को 12 साल की सजा
इस मामले के क्रास केस में जानलेवा हमले के दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने पांच लोगों को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि ग्राम फतेहपुर निवासी मोहन सिंह का पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन 21 अप्रैल 2016 को गांव के विकास, अरविंद, बिंदर, राजेंद्र, संजय व नरेंद्र एक राय होकर आए और लाठी-डंडों से मोहन सिंह पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घटना के संबंध मे मोहन के साले रणबीर ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। 

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अदालत ने मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए विकास, अरविंद, बिंदर, राजेंद्र व संजय को हत्या के प्रयास की धारा में 12 वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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