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रामनगर हिंसा: सांसद चंद्रशेखर समेत आठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, नहीं हुए कोर्ट में पेश, जानें पूरा मामला
Mon, 11 May 2026 05:39 PM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
Published by: Mohd Mustakim
Updated Mon, 11 May 2026 05:39 PM IST
सार
Saharanpur News: सहारनपुर के रामनगर में साल 2017 में जातीय हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस के वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। इसी केस में सांसद चंद्रशेखर कोर्ट में पेश नहीं हुए। 20 मई को अगली सुनवाई होगी।
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सांसद चंद्रशेखर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर समेत आठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला रामनगर हिंसा से जुड़ा है।
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सहारनपुर देहात कोतवाली के रामनगर इलाके में नौ मई 2017 को जातीय हिंसा फैल गई थी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कई वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। वादी सुधीर कुमार गुप्ता ने थाना देहात कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने प्रभारी के साथ तनाव की सूचना पर मौके पर जायजा लेने गए थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ हो गई। लोगों ने सभी वाहनों में आग लगा दी। इसमें उनकी मोटरसाइकिल भी जल गई। पुलिस ने हिंसा मामले में अन्य कई मुकदमे भी दर्ज किए थे।
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इन्हीं में से एक मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सुनवाई में छह आरोपी अदालत में पेश हुए थे, जबकि सांसद चंद्रशेखर, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी, राजन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में चार्ज फ्रेम होने पर सुनवाई चल रही है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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