सहारनपुर। बेहट तहसील के गांव खुशालीपुर में भूमि का बैनामा कराने में स्टांप शुल्क चोरी की गई। अकृषि भूमि को कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा करा लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले में बैनामा कराने वाले पर एक लाख रुपये जुर्माना और 12,60,000 रुपये स्टाम्प शुल्क ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि खुशालीपुर स्थित 0.5990 हेक्टेयर भूमि का बैनामा 31 जुलाई 2018 में रोहित बंसल और मोहित बंसल निवासी ईस्ट कनाल रोड देहरादून ने अपने नाम कराया था। बैनामा कराने में 13,50,000 रुपये स्टांप शुल्क अदा किया जाना था, लेकिन सिर्फ 90,000 रुपये ही स्टांप शुल्क अदा किया गया था। बैनामा कराने के दौरान भूमि को कृषि उपयोगी बताया गया था, जबकि मौके पर की गई जांच में भूमि अकृषि पाई गई। उन्होंने बताया कि जांच उपरांत यह मामला जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय में पहुंचा। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जांच आख्या और पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलील सुनने पर अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने बताया कि जमीन खरीदने वाले रोहित बंसल और मोहित बंसल पर एक लाख रुपये अर्थदंड और 12,60,000 रुपये स्टांप शुल्क के अलावा बैनामा कराने की तिथि से इस रकम पर 1.5 प्रतिशत मासिक दर से साधारण ब्याज भी देना होगा।