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135 हेक्टेयर भूमि से फर्जी प्रविष्टियां हटाने का आदेश
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तहसील नकुड़ के ग्राम ढिक्कां कलां की जमीन का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने गांव ढिक्का कलां में यमुना नदी की करीब 135 हेक्टेयर भूमि पर कराई गई फर्जी प्रविष्टियां हटाने के आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अभी अभिलेखों की दुरुस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। दूसरे चरण में भी करीब 645 हेक्टेयर भूमि यमुना नदी के नाम दर्ज कराई जाएगी।
तहसील नकुड के ग्राम ढिक्का कलां यमुना नदी के खातों की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा की जा रही है। उन्होंने यमुना नदी के खातों का सत्यापन वर्ष-1950 एवं 1359 फसली से कराया। इसमें प्रथम चरण में लगभग 135 हेक्टेयर भूमि पर फर्जी प्रविष्टि पाई गई। इस फर्जी प्रविष्टि को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी इन्हें हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश का अनुपालन सिर्फ खसरे पर ही कराया गया। खतौनी में फर्जी प्रवष्टि जारी रही।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के निर्देशन में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश 23 जुलाई 1998 का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराया गया है। इस प्रक्रिया में 600 चकों के अभिलेख दुरुस्ती कराई जा रही है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 135 हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में बडे़ पैमाने पर फर्जी प्रविष्टि को हटाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें लगभग 645 बीघा भूमि यमुना नदी के नाम अंकित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में जहां भी शासकीय भूमि पर फर्जी प्रविष्टि के माध्यम से या अवैध कब्जे के माध्यम से कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने गांव ढिक्का कलां में यमुना नदी की करीब 135 हेक्टेयर भूमि पर कराई गई फर्जी प्रविष्टियां हटाने के आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अभी अभिलेखों की दुरुस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। दूसरे चरण में भी करीब 645 हेक्टेयर भूमि यमुना नदी के नाम दर्ज कराई जाएगी।
तहसील नकुड के ग्राम ढिक्का कलां यमुना नदी के खातों की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा की जा रही है। उन्होंने यमुना नदी के खातों का सत्यापन वर्ष-1950 एवं 1359 फसली से कराया। इसमें प्रथम चरण में लगभग 135 हेक्टेयर भूमि पर फर्जी प्रविष्टि पाई गई। इस फर्जी प्रविष्टि को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी इन्हें हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश का अनुपालन सिर्फ खसरे पर ही कराया गया। खतौनी में फर्जी प्रवष्टि जारी रही।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के निर्देशन में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश 23 जुलाई 1998 का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराया गया है। इस प्रक्रिया में 600 चकों के अभिलेख दुरुस्ती कराई जा रही है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 135 हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में बडे़ पैमाने पर फर्जी प्रविष्टि को हटाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें लगभग 645 बीघा भूमि यमुना नदी के नाम अंकित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में जहां भी शासकीय भूमि पर फर्जी प्रविष्टि के माध्यम से या अवैध कब्जे के माध्यम से कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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