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अब पूरी तरह रोशन होंगी जिले की ग्राम पंचायतें
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स्ट्रीट लाइट
- फोटो : SAHARANPUR
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सहारनपुर। ग्राम पंचायतों के अलावा अब जिला और क्षेत्र पंचायत निधि से भी ग्रामीण इलाकों में एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसको लेकर जिला पंचायत राज विभाग ने खाका तैयार किया है, जिसके लिए जल्द सर्वे भी शुरू होगा।
गांवों को रोशन करने के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों, उनके मजरों की प्रत्येक गली, चौराहे, तिराहों, सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों तथा मुख्य मार्गों पर मानकों को पूरा करते हुए ही लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पहले चरण में शासन ने ग्रामीणों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए कहा है। शासन ने राज्य वित्त आयोग से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को प्राप्त धनराशि से लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं। जिले के 11 विकासखंड क्षेत्रों की 884 ग्राम पंचायतों में इसके लिए सर्वे होगा।
दरें की गई हैं तय
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से रजिस्टर्ड कंपनी से ही लाइटों को खरीदा जाएगा। 18 वाट की एलईडी 3199 रुपये, 24 वाट की लाइट 3385 रुपये, 35 वाट की लाइट 3482 रुपये, 45 वाट की लाइट क्रय के लिए 3871 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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दूरी भी होगी तय
एलईडी लाइट लगाने के लिए मानकों के अनुसार दूरी तय की जाएगी। 18 वाट की लाइटों के पोल में 30 मीटर की दूरी होगी। 30 मीटर से अधिक दूरी पर 24 वाट, 50 मीटर की दूरी पर 35 और 75 मीटर की दूरी पर 45 वाट की लाइट लगाई जाएगी।
जियो टैगिंग भी कराई जाएगी
डुप्लीकेसी रोकने के लिए स्ट्रीट लाइटों की जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी।
शासन ने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मानकों के अनुसार ही लाइटें लगाई जाएंगी। तय दरों पर ही लाइटों की खरीदारी होगी। शासन के निर्देशानुसार विभाग की ओर से प्लान तैयार कर लिया गया है। जल्द इस पर काम शुरू होगा। -- आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी
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गांवों को रोशन करने के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों, उनके मजरों की प्रत्येक गली, चौराहे, तिराहों, सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों तथा मुख्य मार्गों पर मानकों को पूरा करते हुए ही लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पहले चरण में शासन ने ग्रामीणों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए कहा है। शासन ने राज्य वित्त आयोग से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को प्राप्त धनराशि से लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं। जिले के 11 विकासखंड क्षेत्रों की 884 ग्राम पंचायतों में इसके लिए सर्वे होगा।
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दरें की गई हैं तय
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से रजिस्टर्ड कंपनी से ही लाइटों को खरीदा जाएगा। 18 वाट की एलईडी 3199 रुपये, 24 वाट की लाइट 3385 रुपये, 35 वाट की लाइट 3482 रुपये, 45 वाट की लाइट क्रय के लिए 3871 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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दूरी भी होगी तय
एलईडी लाइट लगाने के लिए मानकों के अनुसार दूरी तय की जाएगी। 18 वाट की लाइटों के पोल में 30 मीटर की दूरी होगी। 30 मीटर से अधिक दूरी पर 24 वाट, 50 मीटर की दूरी पर 35 और 75 मीटर की दूरी पर 45 वाट की लाइट लगाई जाएगी।
जियो टैगिंग भी कराई जाएगी
डुप्लीकेसी रोकने के लिए स्ट्रीट लाइटों की जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी।
शासन ने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मानकों के अनुसार ही लाइटें लगाई जाएंगी। तय दरों पर ही लाइटों की खरीदारी होगी। शासन के निर्देशानुसार विभाग की ओर से प्लान तैयार कर लिया गया है। जल्द इस पर काम शुरू होगा। -- आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी