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राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को, प्रचार वाहन रवाना
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राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को, प्रचार वाहन रवाना
सहारनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद की समस्त तहसीलों में होगा। प्रचार प्रसार के लिए बृहस्पतिवार को जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजय कुमार ने सिविल कोर्ट परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बृहस्पतिवार को प्रचार वाहन को रवाना करते हुए जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद (तलाक के प्रकरण को छोडकर) लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एनआईएक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमवी एक्ट व ई चालान के वाद, भू-राजस्व के वाद, (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित) आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन वादों के वादकारी संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रचार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर से कलक्ट्रेट तक जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में झंडा रैली का आयोजन किया। नरेंद्र कुमार प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं संजय कुमार पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर आदि ने भी विचार रखे।
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सहारनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद की समस्त तहसीलों में होगा। प्रचार प्रसार के लिए बृहस्पतिवार को जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजय कुमार ने सिविल कोर्ट परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बृहस्पतिवार को प्रचार वाहन को रवाना करते हुए जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद (तलाक के प्रकरण को छोडकर) लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एनआईएक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमवी एक्ट व ई चालान के वाद, भू-राजस्व के वाद, (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित) आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन वादों के वादकारी संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
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हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रचार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर से कलक्ट्रेट तक जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में झंडा रैली का आयोजन किया। नरेंद्र कुमार प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं संजय कुमार पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर आदि ने भी विचार रखे।
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