फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   MP MLA Special Court rejects bail plea of three sons of Haji Iqbal and former MLC Mahmood Ali in Sahanpur

UP: हाजी इकबाल को तगड़ा झटका, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Mon, 29 Aug 2022 08:08 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 29 Aug 2022 08:08 PM IST
सार

हाजी इकबाल को फिर से तगड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व MLC महमूद अली और हाजी इकबाल के तीन बेटों जावेद, अफजाल व अलीशान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
MP MLA Special Court rejects bail plea of three sons of Haji Iqbal and former MLC Mahmood Ali in Sahanpur
अदालत

विस्तार

सहारनपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी पूर्व एमएलसी महमूद अली और हाजी इकबाल के तीन बेटों जावेद, अफजाल व अलीशान की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने विवेचक की ओर से दाखिल न्यायिक रिमांड के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख लगाई है।

विज्ञापन


मिर्जापुर थाने पर 25 अगस्त को यमुनानगर निवासी एक महिला ने जमीन पर कब्जा करने और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला उसके भाई महमूद अली पर जमीन कब्जाने और हाजी इकबाल के तीन बेटों जावेद, अफजाल, अलीशान और उनके अधिवक्ता जीशान पर अलग-अलग तारीख में सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मिर्जापुर पुलिस अधिवक्ता जीशान को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जिसको लेकर जनपद के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। सोमवार को अधिवक्ताओं ने इस मामले को लेकर हड़ताल कर प्रदर्शन भी किया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: ग्रामीणों में खौफ: छह दिन से गांव में पसरा सन्नाटा, हाथ नहीं आया इनामी कुख्यात, देखें दहशत की तस्वीरें
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले से जेल में बंद महमूद अली, जावेद, अलीशान और अफजाल की इसी मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया। जिसका विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने विरोध किया। जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

यह भी पढ़ें: UP: जोश में होश खो बैठे दूल्हा-दुल्हन, भरे मंडप में कर डाली ऐसी हरकत, अब ढूंढ रही पुलिस

इसके साथ ही मामले के विवेचक सुनील कुमार शर्मा ने अदालत में न्यायिक रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आगामी आठ सितंबर की तारीख नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed