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Saharanpur News: पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

Tue, 16 May 2023 10:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 May 2023 10:27 PM IST
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Life sentence for husband who killed his wife
- गला घोंट कर की थी पत्नी की हत्या
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर/चिलकाना। पत्नी की हत्या का दोषी पाए जाने पर ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना निवासी गोवर्धन उर्फ गाेधु को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 प्रकाश तिवारी ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया की ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना निवासी गोवर्धन उर्फ गाेधु ने दो मार्च 2018 को थाना चिलकाना में तहरीर दी की उसकी पत्नी के संबंध गांव में रहने वाले विक्रम के साथ हो गए थे। दो मार्च को गोवर्धन उर्फ गाेधु घर पर ही था, तभी घर में आकर विक्रम उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। गोवर्धन द्वारा विरोध करने पर दोनों में झगड़ा हो गया शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों का बीच बचाव कराया। जब तक दोनों बाहर निकल गए तो गोवर्धन की पत्नी बिमलेश ने जहर खा लिया और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। गोवर्धन ने विक्रम पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मृत्यु की पुष्टि हुई। पुलिस ने पति गोवर्धन को ही हत्यारा पाते हुए उसके खिलाफ हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए गोवर्धन को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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