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Saharanpur News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड

Thu, 22 Feb 2024 11:12 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 22 Feb 2024 11:12 PM IST
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Life imprisonment to the culprit in murder case, fine of Rs 1 lakh
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीन कक्षा संख्या-11 की अदालत में हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने खुद की उम्र 47 साल होने का हवाला देते हुए अदालत में रहम मांगा, लेकिन अदालत ने रहम नहीं किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि पांच मई 2012 को जड़ौदा पांडा निवासी प्रमोद कुमार ने थाना बड़गांव में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसके भाई शिवकुमार, राजकुमार और मनोज ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत से गेहूं लेने जाने जा रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही बड़गांव रोड पर बाइक सवार तीन हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दीथी। गोली लगने से शिवकुमार उर्फ पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि राजकुमार घायल हुआ था और मनोज ने भागकर जान बचाई थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में मांगा, दाताराम, नरेश कुमार सुनील के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।
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- दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को 10 साल की सजा
सहारनपुर। हलगोवा गांव में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
28 नवंबर 2021 को सोनू कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी हलगोवा ने तहरीर दी थी कि उनकी बहन मेनका को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान किया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने थाना तीतरों में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में मामला विचाराधीन था। अपर एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-चार ने दहेज हत्या के दोषी रोहित पुत्र मुकेश, मुकेश पुत्र अन्नू और सुनीता उर्फ संतों पत्नी मुकेश को सजा सुनाई है।
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