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Saharanpur News: बेटी की हत्या के दोषी पिता और उसके दो बेटों को उम्रकैद
Tue, 28 Jan 2025 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 28 Jan 2025 01:00 AM IST
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देवबंद। बेटी की हत्या किए जाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पिता व उसके दो पुत्रों को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
देवबंद कोतवाली के गांव अंबेहटा शेखां निवासी राजेश्वर ने 8 अगस्त 2017 को पुत्री पारुल की लाश गन्ने के खेत में पड़े होने की पुलिस को सूचना दी थी।
तहरीर में गांव के ही राहुल, रवि, शुभम व सुमित को खेत से भागते हुए देखने पर आरोपी बनाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में मृतका पारुल के प्रेम संबंध राहुल के साथ होना पाया गया था। इसी से नाराज होकर पिता राजेश्वर व उसके बेटे देवेंद्र व राजेंद्र ने पारुल की हत्या कर लाश को रात्रि में गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
विवेचना में मृतका के पिता राजेश्वर, उसके बेटे देवेंद्र और राजेंद्र को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत वासवानी की अदालत में चल रहा था।
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सोमवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पिता राजेश्वर व भाई देवेंद्र व राजेंद्र को मृतका पारुल की हत्या का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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देवबंद कोतवाली के गांव अंबेहटा शेखां निवासी राजेश्वर ने 8 अगस्त 2017 को पुत्री पारुल की लाश गन्ने के खेत में पड़े होने की पुलिस को सूचना दी थी।
तहरीर में गांव के ही राहुल, रवि, शुभम व सुमित को खेत से भागते हुए देखने पर आरोपी बनाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में मृतका पारुल के प्रेम संबंध राहुल के साथ होना पाया गया था। इसी से नाराज होकर पिता राजेश्वर व उसके बेटे देवेंद्र व राजेंद्र ने पारुल की हत्या कर लाश को रात्रि में गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
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विवेचना में मृतका के पिता राजेश्वर, उसके बेटे देवेंद्र और राजेंद्र को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत वासवानी की अदालत में चल रहा था।
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सोमवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पिता राजेश्वर व भाई देवेंद्र व राजेंद्र को मृतका पारुल की हत्या का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।