फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Life imprisonment to father and his two sons guilty of daughter's murder

Saharanpur News: बेटी की हत्या के दोषी पिता और उसके दो बेटों को उम्रकैद

Tue, 28 Jan 2025 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 28 Jan 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to father and his two sons guilty of daughter's murder
देवबंद। बेटी की हत्या किए जाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पिता व उसके दो पुत्रों को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

देवबंद कोतवाली के गांव अंबेहटा शेखां निवासी राजेश्वर ने 8 अगस्त 2017 को पुत्री पारुल की लाश गन्ने के खेत में पड़े होने की पुलिस को सूचना दी थी।
तहरीर में गांव के ही राहुल, रवि, शुभम व सुमित को खेत से भागते हुए देखने पर आरोपी बनाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में मृतका पारुल के प्रेम संबंध राहुल के साथ होना पाया गया था। इसी से नाराज होकर पिता राजेश्वर व उसके बेटे देवेंद्र व राजेंद्र ने पारुल की हत्या कर लाश को रात्रि में गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
विज्ञापन

विवेचना में मृतका के पिता राजेश्वर, उसके बेटे देवेंद्र और राजेंद्र को दोषी मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत वासवानी की अदालत में चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पिता राजेश्वर व भाई देवेंद्र व राजेंद्र को मृतका पारुल की हत्या का दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed