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Saharanpur News: पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

Tue, 30 May 2023 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 30 May 2023 01:09 AM IST
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Life imprisonment for wife's killer husband
देवबंद। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के छह साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद तहसील के गांव बाबूपुर नगली निवासी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में सिपाही के पद पर तैनात रहे सुनील कुमार की शादी वर्ष 2005 में जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थानाक्षेत्र के गांव शेरपुर खादर निवासी सुखपाल की पुत्री ममता से हुई थी। सुनील के गांव में अन्य किसी महिला से अनैतिक संबंधों को लेकर सुनील और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद रहता था। 28 सितंबर 2017 को ममता के पिता को सूचना मिली कि उसकी पुत्री ममता ने ससुराल में आत्महत्या कर ली। सुखपाल जब पुत्री की ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वाले वहां से फरार मिले। जबकि पुत्री ममता का शव कमरे के अंदर चुनरी के फंदे से लटका मिला। इस मामले में मृतका के पिता ने देवबंद कोतवाली में ससुरालियों के विरुद्ध हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने आरोपी पति सुनील को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत द्वारा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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