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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Mon, 13 Dec 2021 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Dec 2021 11:33 PM IST
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Life imprisonment for murder accused
सहारनपुर। हत्या के मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव मक्काबांस निवासी अब्दुल रहमान ने 21 दिसंबर 2015 में अपने पिता जाहिद हसन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान अरुण पुत्र रमेश निवासी गांव बहलोलपुर झलौली थाना सरसावा नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसके साथ ही पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया कि गवाहों और साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 राजेश कुमार ने अरुण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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