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युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार लोगों को उम्रकैद

Wed, 05 Jan 2022 11:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jan 2022 11:33 PM IST
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Life imprisonment for four people who raped a girl
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश बीके लाल विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए चार लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड लगाया है।
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पीड़िता के अधिवक्ता स्वराज सिंह ने बताया कि 8 नवंबर 2018 को युवती घंटा घर जाने के लिए दिल्ली रोड पर खड़ी थी, तभी पीछे से एक ऑटो आया, जिसमें चार-पांच लड़के बैठे हुए थे। ऑटो ड्राइवर वसीम को युवती जानती थी। ऑटो ड्राइवर ने घंटाघर जाने की बात कही, इसलिए वह ऑटो में बैठ गई । ऑटो ड्राइवर युवकों को कांशीराम कॉलोनी में छोड़ने की बात कह कर ऑटो को कांशीराम कॉलोनी के सुनसान जगह पर ले गया। जहां पर युवकों ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट अगले दिन युवती ने थाना सदर बाजार में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत मुस्तफा, तौकीर, वसीम, तस्लीम, शाहरुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्दोष कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर वसीम, तस्लीम, तौकीर, मुस्तफा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 31500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी शाहरुख का मुकदमा अन्य कोर्ट में चल रहा है।
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