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Saharanpur News: हलाल प्रमाण पत्र को लेकर व्यापारियों को दी जानकारी
Wed, 06 Dec 2023 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 06 Dec 2023 12:25 AM IST
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सहारनपुर। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय पवन कुमार चौधरी से भेंट की। उन्होंने हलाल प्रमाण पत्र को लेकर फैली भ्रांति को दूर करने की मांग की।
मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय व्यापारियों को बताया कि हलाल प्रमाणन संस्थाओं एवं निर्यातकों को इंडिया कंफरमिटी एसेंसमेंट स्कीम के तहत एनएबीसीबी के पोर्टल पर पांच अप्रैल 2024 तक आवेदन करना होगा। एनएबीसीबी इन संस्थाओं की जांच कर उन्हें हलाल प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि बिना एनएबीसीबी अनुमति वाली संस्थाएं प्रमाण पत्र जारी करती है तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारी नेता विवेक मनोचा एवं सरदार सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला के एक सवाल के जवाब में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने बताया कि एनएबीसीबी की ओर से अभी तक तीन संस्थाओं को ही हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुमति दी गई है। इसमें लखनऊ की हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड, दिल्ली की जमीयत उलामा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट और मुंबई की जेएएचएफ सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये तीनों संस्थाएं सिर्फ मांस एवं मांस उत्पाद के लिए ही प्रमाण पत्र दे सकती हैं। यह नियम प्रतिबंधित मांस एवं मांस उत्पाद पर लागू नहीं है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह पांडेय, संजीत कुमार, संदीप सिंह, प्रीति सिंह ने भी जानकारी दी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महानगर महामंत्री सरदार सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला, गुलशन अनेजा, राजीव मदान, संजय भसीन, मुकेश दत्ता, सुदर्शन जुनेजा, पुलकित सूद, पवन गोयल, नीरज जैन आदि मौजूद रहे।
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मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय व्यापारियों को बताया कि हलाल प्रमाणन संस्थाओं एवं निर्यातकों को इंडिया कंफरमिटी एसेंसमेंट स्कीम के तहत एनएबीसीबी के पोर्टल पर पांच अप्रैल 2024 तक आवेदन करना होगा। एनएबीसीबी इन संस्थाओं की जांच कर उन्हें हलाल प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि बिना एनएबीसीबी अनुमति वाली संस्थाएं प्रमाण पत्र जारी करती है तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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व्यापारी नेता विवेक मनोचा एवं सरदार सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला के एक सवाल के जवाब में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय ने बताया कि एनएबीसीबी की ओर से अभी तक तीन संस्थाओं को ही हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुमति दी गई है। इसमें लखनऊ की हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड, दिल्ली की जमीयत उलामा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट और मुंबई की जेएएचएफ सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये तीनों संस्थाएं सिर्फ मांस एवं मांस उत्पाद के लिए ही प्रमाण पत्र दे सकती हैं। यह नियम प्रतिबंधित मांस एवं मांस उत्पाद पर लागू नहीं है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह पांडेय, संजीत कुमार, संदीप सिंह, प्रीति सिंह ने भी जानकारी दी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महानगर महामंत्री सरदार सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला, गुलशन अनेजा, राजीव मदान, संजय भसीन, मुकेश दत्ता, सुदर्शन जुनेजा, पुलकित सूद, पवन गोयल, नीरज जैन आदि मौजूद रहे।