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कार्यशाला में दी विधिक माप विज्ञान विभाग के नियमों की जानकारी

Sat, 23 Apr 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 12:03 AM IST
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Information about the rules of the Department of Legal Metrology given in the workshop
सहारनपुर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को आयोजित कार्यशाला में विधिक माप विज्ञान विभाग के नियमों की जानकारी दी गई। इसमें उद्यमियों को निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण के फायदों के बारे में भी बताया गया।
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प्रताप मार्केट स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला में विधिक माप विज्ञान विभाग की सहायक नियंत्रक स्वाति कौशिक ने विधिक माप विज्ञान विभाग से संबंधित विभिन्न नियमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर उद्योगों के पंजीकरण की उपयोगिता पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि जो पैकेजिंग 25 किलो से कम वजन की होगी, वह फुटकर की श्रेणी में आएगी। 25 किलो से अधिक की पैकेजिंग हॉलसेल की श्रेणी में आएगी। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट पैकिंग का उत्पाद देश में नहीं बेचा जा सकता। वरिष्ठ निरीक्षक हरीश प्रजापति और आरके विक्रम ने भी विभागीय नियमों की जानकारी दी। चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने कहा कि संस्था के सदस्यों के ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सपरा आदि ने भी विचार रखे। संचालन सुनील सैनी ने किया। इस दौरान आरके धवन, सरदार हरजीत सिंह, प्रियेश गर्ग, योगेश कुमार, सतीश अरोड़ा, सुभाष मिगलानी, गगनदीप सिंह, दर्शन कुमार गुप्ता, सुरेंद्र मोहन कालड़ा, वीरभान भटेजा, राजीव सचदेवा, अशोक सैनी, आशीष मिगलानी, ऋषभ अग्रवाल, राही मक्कड़, अमित कुमार अरोड़ा, विकास मलिक, सरदार मनमोहन सिंह, संजय यादव, सुरेश बब्बर, अमित शर्मा, सूरज शर्मा, रणजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
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