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दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा

Thu, 19 Nov 2020 11:32 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 11:32 PM IST
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Husband sentenced to seven years in dowry murder
सहारनपुर। जिले के नागल क्षेत्र में सात साल पहले दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को सात वर्ष आठ माह की सजा सुनाई है, साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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देवबंद कोतवाली क्षेत्र के तल्हेड़ी बुजुर्ग निवासी भीम सिंह ने 14 मार्च 2013 को थाना नागल पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बहन रोशन की शादी नागल क्षेत्र के गांव पठौड़ी बक्काल निवासी मुकेश के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से उसकी बहन का दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता था। इसके चलते ही मिट्टी तेल छिड़ककर उसे जलाकर मार दिया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करके अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या तीन) अहसान हुसैन की अदालत में हुई। पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी और मजबूत तथ्यों को पेश करने के बाद आरोपी पति मुकेश को सात साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया।
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