फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   High Court stays recovery of fines; seeks response from the government within three weeks.

Saharanpur News: हाईकोर्ट ने जुर्माने वसूलने पर लगाई रोक, तीन सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब

Sat, 12 Sep 2026 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
High Court stays recovery of fines; seeks response from the government within three weeks.
सहारनपुर। कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के मामले पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनाई की। अदालत ने सुनवाई करते हुए मस्जिद प्रबंधन कमेटी को अंतरिम राहत दी। सुनवाई के बाद सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये के अर्थदंड को वसूलने पर रोक लगाई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
विज्ञापन


शुक्रवार को मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर अहमद की ओर से दायर रिट पर अदालत ने सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर नौ में रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पांच सितंबर को प्रशासन ने बेदखली के आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इस कार्रवाई पर विरोध जताया था, साथ ही उच्च न्यायालय में रिट दायर करने की बात भी कही थी। इसके बाद आठ सितंबर को मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से रिट दायर की गई थी।
विज्ञापन

बता दें, कि बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद लेखपाल नीरज कुमार की ओर से सिटी मस्जिट्रेट की अदालत में 24 मार्च 2025 को वाद दायर किया गया था। पीपी एक्ट में दायर वाद पर सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को खसरा नंबर 539 में 315 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी मस्जिद को अवैध करार देते हुए 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया था। निर्णय के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर 2026 को अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed