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हाईकोर्ट के आदेश से लगा चुनाव की अटकलों पर विराम

Mon, 03 Oct 2022 10:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 03 Oct 2022 10:30 PM IST
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High court order put an end to the speculation of elections
रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)। अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव कराने संबंधी हाईकोर्ट की एकल बेंच के आदेश को डबल बेंच ने निरस्त कर दिया है। इसके बाद फिलहाल सभा के चुनाव फिर से होने संबंधी अटकलों पर विराम लग गया है।
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रामपुर मनिहारान स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने वाली अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के गत वर्ष हुए चुनाव में चौधरी देवराज सिंह अध्यक्ष और नृपेंद्र सिंह मंत्री चुने गए थे। इस चुनाव में अध्यक्ष चुने गए चौधरी देवराज ने पूर्व विधायक मनोज चौधरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद मनोज चौधरी ने सहायक रजिस्ट्रार चिट एंड फंड के यहां अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी वाद दायर किया था। पिछले दिनों मनोज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया था कि न्यायालय ने अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा का चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का आदेश जारी किया है।
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इसके बाद गुर्जर समाज की बैठक में सभा के अध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह एवं चौधरी राज सिंह माजरा ने बताया कि एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में अब फिर से चुनाव नहीं होंगे। बैठक में सभा के सदस्यों ने हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद संस्था की गतिविधियों को जारी रखने की अपील की है। चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी साहब सिंह प्रमुख, प्रदीप भांकला, चौधरी तेज सिंह, मेला राम पंवार और बिट्टू नंबरदार मौजूद रहे।
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