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पुनरीक्षण में गलत और भ्रामक जानकारी देने पर हो सकती है सजा : जिलाधिकारी

Thu, 30 Oct 2025 01:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 30 Oct 2025 01:20 AM IST
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Giving wrong and misleading information in the revision can lead to punishment: District Magistrate
सहारनपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए जनमंच सभागार में प्रशिक्षण दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने 2718 बूथ लेव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि गलत और भ्रामक सूचना देने पर 1950 की धारा 31 के तहत एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मियों को लापरवाही पर दो वर्ष की सजा हो सकती है।
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उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें। उन्होंने गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित करने एवं मतदाताओं से भरवाकर वापस प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी। सभी कॉलम को किस प्रकार से भरना है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र भरने वाले सभी मतदाताओं के नाम आलेख्य प्रकाशन के दौरान मतदाता सूची में प्रकाशित होंगे। इसके बाद आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। बीएलओ को निर्देश दिए कि उन्हें तीन बार अपने क्षेत्र के सभी घरों का भ्रमण करना है। राजनैतिक दलों के बीएलए द्वारा भरे गए 50 गणना प्रपत्र एक दिन में बीएलओ को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्राप्ति की रसीद केवल मतदाता को ही दी जाए। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे।
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