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गैंगस्टर को दस साल की सजा
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सहारनपुर। गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए ग्राम हकीमपुरा थाना कोतवाली देहात निवासी नीटू को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 6 विशेष न्यायाधीश सरला दत्ता ने दस वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 25 मार्च 2007 को थाना कोतवाली देहात प्रभारी अरविंद कुमार ने थाना कोतवाली देहात में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि ग्राम टोला माजरा निवासी जॉनी, बृजपाल, सोनू, ग्राम हकीमपुरा निवासी नीटू, सेवाराम, ग्राम हलालपुर निवासी सुमेर चंद, बबलू का गैंग है। गैंग लीडर जॉनी के नेतृत्व में यह लोग फिरौती के लिए अपहरण, असामाजिक कार्य आदि में लिप्त है। समाज में इनका भय व्याप्त है। इन लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। विशेष लोक अभियोजक मेघराज चौहान ने बताया उक्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा चला। जिसमें ग्राम हकीमपुरा निवासी नीटू की पत्रावली की अलग से सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने नीटू को दोषी पाते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) में 10 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार 25 मार्च 2007 को थाना कोतवाली देहात प्रभारी अरविंद कुमार ने थाना कोतवाली देहात में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि ग्राम टोला माजरा निवासी जॉनी, बृजपाल, सोनू, ग्राम हकीमपुरा निवासी नीटू, सेवाराम, ग्राम हलालपुर निवासी सुमेर चंद, बबलू का गैंग है। गैंग लीडर जॉनी के नेतृत्व में यह लोग फिरौती के लिए अपहरण, असामाजिक कार्य आदि में लिप्त है। समाज में इनका भय व्याप्त है। इन लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। विशेष लोक अभियोजक मेघराज चौहान ने बताया उक्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा चला। जिसमें ग्राम हकीमपुरा निवासी नीटू की पत्रावली की अलग से सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने नीटू को दोषी पाते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) में 10 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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