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Saharanpur News: छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी को चार साल की सजा
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अदालत से,
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। अदालत ने छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, एक व्यक्ति ने गागलहेड़ी थाने में तहरीर देकर बताया था कि विशाल कुमार पुत्र राजू अर्फ राजकुमार ग्राम हसनपुर भलस्वा ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की है। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों एवं गवाहों को सुनने के बाद दोषी विशाल को सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। अदालत ने छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, एक व्यक्ति ने गागलहेड़ी थाने में तहरीर देकर बताया था कि विशाल कुमार पुत्र राजू अर्फ राजकुमार ग्राम हसनपुर भलस्वा ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की है। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों एवं गवाहों को सुनने के बाद दोषी विशाल को सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।