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हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Sat, 25 Jan 2020 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 12:06 AM IST
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Four life imprisonment for murder
नकुड़ (सहारनपुर)। जिले के नकुड़ थाना क्षेत्र के रणदेवा निवासी अहसान की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में रणदेवा निवासी इलियास ने वर्ष 2012 में थाना नकुड़ में तहरीर दी थी कि कुछ लोगों ने उसके पुत्र अहसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाद में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस की विवेचना में पहले तस्लीम निवासी रणदेवा थाना नकुड़, उस्मान और सद्दाम निवासी खेड़ा अफगान नकुड़ के नाम सामने आए थे। इनसे पूछताछ के आधार पर बाद में रईस अंसारी निवासी खेड़ा अफगान को भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया। विवेचना की प्रक्रिया के बाद मई माह में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सद्दाम, उस्मान, रईस निवासी खेड़ा अफगान थाना नकुड़ और तसलीम निवासी रणदेवा थाना नकुड़ को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई गई है।
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