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Saharanpur News: छात्रा से छेड़छाड़ के मामले पांच वर्ष का कारावास

Thu, 04 May 2023 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 04 May 2023 12:28 AM IST
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Five years imprisonment for molesting a girl student
सहारनपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2019 में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 31 मई 2019 नगर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री ट्यूशन से घर लौट रही थी। तब, रास्ते में अज्ञात लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की। एक दिन महिला खुद को बेटी को ट्यूशन छोड़ने और लाने गई। तब, युवक ने दोबारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने शोर मचाया तो लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी की पहचान सुमित चुग निवासी भारत माता चौक के रूप में हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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