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Saharanpur News: एक से अधिक स्थान से गणना प्रपत्र भरना अपराध
Sat, 22 Nov 2025 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 22 Nov 2025 12:30 AM IST
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सहारनपुर। एसआईआर चल रहा है। यदि किसी ने एक से अधिक स्थान पर गणना प्रपत्र भरा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नागरिकों को सलाह दी है कि वह एक ही स्थान पर गणना प्रपत्र भरें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर संबंधित कार्य एवं चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं की आसानी के लिए नई पहल करते हुए जनपद के सभी विकासखंडों में बीएलओ की सुविधा के लिए हाईस्पीड इंटरनेट वाईफाई सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यों को तकनीकी रूप से मजबूत करने तथा समय की बचत के लिए सभी विकासखंडों में ऐसा किया जा रहा है। इससे कार्यों में सुगमता आएगी ।
उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के तहत गणना प्रपत्र वितरण एवं भरने की अवधि चार नवंबर से चार दिसंबर, मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नौ दिसंबर, दावे और आपत्तियों की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी को होगा।
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उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अपना गणना प्रपत्र जितना जल्दी हो भरकर जमा कराएं। बीएलओ घर-घर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे हैं। फिर उस विवरण को भरकर हस्ताक्षर कर अपनी फोटो लगाकर बीएलओ को वापस देना है। यदि मतदाता एक से अधिक स्थान से भरकर गणना प्रपत्र देता है तो यह कानूनी अपराध है। ऐसे मतदाता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्रवाई की की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर संबंधित कार्य एवं चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं की आसानी के लिए नई पहल करते हुए जनपद के सभी विकासखंडों में बीएलओ की सुविधा के लिए हाईस्पीड इंटरनेट वाईफाई सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यों को तकनीकी रूप से मजबूत करने तथा समय की बचत के लिए सभी विकासखंडों में ऐसा किया जा रहा है। इससे कार्यों में सुगमता आएगी ।
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उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के तहत गणना प्रपत्र वितरण एवं भरने की अवधि चार नवंबर से चार दिसंबर, मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नौ दिसंबर, दावे और आपत्तियों की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी को होगा।
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उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अपना गणना प्रपत्र जितना जल्दी हो भरकर जमा कराएं। बीएलओ घर-घर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे हैं। फिर उस विवरण को भरकर हस्ताक्षर कर अपनी फोटो लगाकर बीएलओ को वापस देना है। यदि मतदाता एक से अधिक स्थान से भरकर गणना प्रपत्र देता है तो यह कानूनी अपराध है। ऐसे मतदाता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्रवाई की की जाएगी।