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प्रभावी ढंग से लागू कराएं साप्ताहिक बंदी - डीएम
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सहारनपुर। शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात में 10 बजे से सोमवार प्रात: पांच बजे तक साप्ताहिक बंदी प्रभावी रूप से लागू होगी। डीएम अखिलेश सिंह ने निर्देश दिया है कि जनपद के सभी शहरी व ग्रामीण हॉट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार और रविवार का पूर्णरूप से बंद होंगे। शेष दिवसों में इनके खुलने का समय प्रात: 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा।
उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को सभी शासकीय कार्यालय समस्त आवश्यक सेवाओं और बैंकों को छोड़कर बंद होंगे। उन्होंने बताया सभी शहरी व ग्रामीण हॉट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होने वाली साप्ताहिक बंदी अब शनिवार और रविवार को रखी जाएगी। शनिवार और रविवार के दिन जो बाजार लगाए जाते हैं, अब वो सोमवार से शुक्रवार के मध्य दिन में लगाए जा सकते हैं। धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराते हुए खुले रह सकते हैं। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त औद्योगिक कारखाने (जिसमें आईटी तथा आईटीईएस से जुड़े उद्योग सम्मिलित है) चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन होगा।
समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं, दवाई, दूध, न्यूज पेपर, चिन्हित पेट्रोल पंप आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को सभी शासकीय कार्यालय समस्त आवश्यक सेवाओं और बैंकों को छोड़कर बंद होंगे। उन्होंने बताया सभी शहरी व ग्रामीण हॉट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होने वाली साप्ताहिक बंदी अब शनिवार और रविवार को रखी जाएगी। शनिवार और रविवार के दिन जो बाजार लगाए जाते हैं, अब वो सोमवार से शुक्रवार के मध्य दिन में लगाए जा सकते हैं। धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराते हुए खुले रह सकते हैं। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त औद्योगिक कारखाने (जिसमें आईटी तथा आईटीईएस से जुड़े उद्योग सम्मिलित है) चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन होगा।
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समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं, दवाई, दूध, न्यूज पेपर, चिन्हित पेट्रोल पंप आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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