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Saharanpur News: मादक पदार्थ तस्कर को एक वर्ष चार माह का कारावास
Fri, 20 Sep 2024 12:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 20 Sep 2024 12:23 AM IST
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सहारनपुर। मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को अदालत ने एक वर्ष चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
11 जून 2023 को देहात कोतवाली पुलिस ने नवाब उर्फ सोनू पुत्र इरफान निवासी निवासी घानाखंड़ी को क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पकड़ा था। तलाशी लिए जाने पर नवाब के पास से 230 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नवाब को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-12 की अदालत में विचाराधीन था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को एक वर्ष चार माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वहीं, जीआरपी ने एक वर्ष पूर्व अरसद निवासी इंद्रा चौक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में अदालत ने सजा सुनाई है, लेकिन पकड़े जाने के बाद से दोषी इतने दिन जेल में रह चुका है। ऐसे में उसकी सजा पूरी हो गई।
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11 जून 2023 को देहात कोतवाली पुलिस ने नवाब उर्फ सोनू पुत्र इरफान निवासी निवासी घानाखंड़ी को क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पकड़ा था। तलाशी लिए जाने पर नवाब के पास से 230 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नवाब को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-12 की अदालत में विचाराधीन था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को एक वर्ष चार माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वहीं, जीआरपी ने एक वर्ष पूर्व अरसद निवासी इंद्रा चौक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में अदालत ने सजा सुनाई है, लेकिन पकड़े जाने के बाद से दोषी इतने दिन जेल में रह चुका है। ऐसे में उसकी सजा पूरी हो गई।
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