फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   हत्या में दोषी बिलाल को आजीवन कारावास

हत्या में दोषी बिलाल को आजीवन कारावास

Wed, 02 May 2018 12:04 AM IST
Updated Wed, 02 May 2018 12:04 AM IST
विज्ञापन
हत्या में दोषी बिलाल को आजीवन कारावास
हत्या में दोषी बिलाल को आजीवन कारावास
विज्ञापन

सहारनपुर। तीन साल पूर्व हुई इस्लामनगर के जमील अहमद की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर गांव के ही बिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिलाल पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है जबकि दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे किशोर न्यायालय को भेजा गया है।
ग्राम इस्लामनगर निवासी जावेद ने नौ फरवरी 2015 को अपने पिता की हत्या का मामला दर्ज कराया। उसने कहा कि उसके पिता जमील अहमद फसल की खरीद फरोख्त करते थे। उसके पिता के पास 50 हजार रुपये थे। आठ फरवरी 2015 की शाम पांच बजे उसके पिता को गांव के ही बिलाल एवं एक किशोर के साथ देखा गया था। दूसरे दिन 9 फरवरी 2015 को सूचना मिली कि जमील का शव ग्राम दैदपुरा के जंगल में गन्ने के खत में पड़ा हुआ है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि पुलिस ने बिलाल और एक किशोर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन सुरेश चंद भारती की कोर्ट में चला। इसमें दोनों पक्षकारों की सुनवाई के बाद साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए बिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा सबूत मिटाने का दोष सिद्ध होने पर धारा 201 के तहत पांच वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरे हत्यारोपी के नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed