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राव किल्लन कि जमानत याचिका खारिज

Sun, 28 Jan 2018 12:13 AM IST
Updated Sun, 28 Jan 2018 12:13 AM IST
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राव किल्लन कि जमानत याचिका खारिज
सहारनपुर। धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे राव किल्लन को सरेंडर करने के बाद कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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राव किल्लन के खिलाफ एनआरआई अजय गुप्ता के बहनोई अनिल गुप्ता की कंपनी के डायरेक्टर पंकज शर्मा ने जनवरी 2017 में थाना सदर बाजार में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें राजेंद्र भाटिया की जमीन का सौदा पंकज शर्मा के साथ किया था। आरोप है कि जमीन के नाम के एक करोड़ 31 लाख रुपये चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था, लेकिन राव किल्लन ने बैनामा नहीं कराया। पंकज शर्मा ने आरोप लगाया था कि बार बार कहने पर भी बैनामा नहीं हुआ तो इस संबंध में थाना सदर बाजार में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। राव किलन पर एक के बाद एक करके पांच मामले दर्ज कराए गए। जिसके चलते राव किल्लन सदर कोतवाली से वांछित हो गया। पुलिस के दबाव के चलते राव किल्लन ने 22 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट में सरेंडर के साथ ही जमानत की याचिका दायर की गई। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 जनवरी मुकर्रर की थी। 25 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता संजीव शर्मा ने बताया कि इस कोर्ट ने राव किल्लन की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
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