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बचीटी प्रकरण में हाईकोर्ट से आरोपियों के मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Fri, 16 Mar 2018 11:48 PM IST
Updated Fri, 16 Mar 2018 11:48 PM IST
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बचीटी प्रकरण में हाईकोर्ट से आरोपियों के मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
देवबंद (सहारनपुर)। हथियार रखे होने की सूचना पर बचीटी गांव में प्रधान के घर छापा मारने गए सीओ और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने शुक्रवार को आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में पुलिस ने प्रधान पति समेत 17 लोगों को नामजद किया हुआ था।
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करीब एक सप्ताह पूर्व सीओ सिद्धार्थ सिंह पुलिस टीम के साथ बचीटी गांव में प्रधान के घर छापा मारने के लिए गए थे। सूचना मिली थी प्रधान के घर में अवैध हथियार रखे हुए हैं। इस दौरान प्रधान के समर्थकों ने सीओ के साथ धक्कामुक्की करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने प्रधान पति मोमीन त्यागी समेत 17 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस ने मोमीन त्यागी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में मोमीन त्यागी के भाई मोहतसीम ने पुलिस पर शोषण का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने संबंधी याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सभी 17 लोगों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस को इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने का आदेश दिए हैं। कोतवाल पंकज त्यागी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।
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