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गुंडा एक्ट के तहत नौ लोगों को किया जिला बदर
Updated Thu, 10 May 2018 11:45 PM IST
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सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत नौ लोगों को छह माह के लिए जिला बदर किया है। इनमें से पांच लोग थाना रामपुर मनिहारान के एक ही गांव चुनहैटी गाड़ा निवासी हैं।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नौ लोगों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत जिला बदर किया गया है। यह सभी लोग जनपद की सीमाओं से छह महीने के लिए निष्कासित रहेंगे। इनमें थाना रामपुर मनिहारान के गांव चुनहैटी गाड़ा के रुचिन पुत्र ऋषिपाल, अंकित पुत्र श्यामू, संजय पुत्र राजू, रोहित पुत्र सोम और आकाश पुत्र भूरा शामिल हैं। इसके अलावा थाना गागलहेड़ी के गांव हरौड़ा मुस्तकम निवासी अकरम पुत्र असगर एवं शमशाद पुत्र गफूर, थाना कुतुुबशेर के ग्राम सबदलपुर निवासी मुंतजिर पुत्र हबीब और थाना कोतवाली के मोहल्ला न्यू गोपाल नगर निवासी राहुल उर्फ शेरू पुत्र हरीश शर्मा पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नौ लोगों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत जिला बदर किया गया है। यह सभी लोग जनपद की सीमाओं से छह महीने के लिए निष्कासित रहेंगे। इनमें थाना रामपुर मनिहारान के गांव चुनहैटी गाड़ा के रुचिन पुत्र ऋषिपाल, अंकित पुत्र श्यामू, संजय पुत्र राजू, रोहित पुत्र सोम और आकाश पुत्र भूरा शामिल हैं। इसके अलावा थाना गागलहेड़ी के गांव हरौड़ा मुस्तकम निवासी अकरम पुत्र असगर एवं शमशाद पुत्र गफूर, थाना कुतुुबशेर के ग्राम सबदलपुर निवासी मुंतजिर पुत्र हबीब और थाना कोतवाली के मोहल्ला न्यू गोपाल नगर निवासी राहुल उर्फ शेरू पुत्र हरीश शर्मा पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
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